
रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की टाउनशिप को आपूर्ति की गई बिजली पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा वैध नहीं है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टाउनशिप को बिजली उपलब्ध कराना कंपनी के “व्यवसाय के संचालन या उसके संवर्धन” के दायरे में नहीं आता, बल्कि यह कर्मचारियों के कल्याण की सुविधा है। साथ ही, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि CGST नियमों में किए गए संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कंपनियां केवल व्यवसायिक उद्देश्यों से ही दी गई सेवाओं पर ITC का लाभ उठा सकती हैं। गैर-व्यावसायिक कल्याण सुविधाओं पर इस तरह का टैक्स क्रेडिट दावा करना कानूनी दृष्टि से अस्वीकृत है।

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