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भिलाई । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम कमिश्नर को एक मामले में नोटिस का जवाब नहीं देने और ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने पूछा कि नोटिस के बाद भी अदालत में उपस्थित क्यों नहीं हुए। इस पर आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने जानकारी न होने का हवाला देते हुए माफी मांगी।
हालांकि, कोर्ट ने बाद में केस को निराकृत कर दिया। दरअसल, साल 2018 में स्वच्छता अभियान के तहत कैंपस पाली प्लास्टिक नामक कंपनी को डस्टबिन सप्लाई का ठेका दिया गया था। भिलाई नगर निगम को सूडा के माध्यम से यह टेंडर मिला था। लेकिन, डस्टबिन की गुणवत्ता में खामियां पाए जाने पर निगम ने कंपनी के 10 प्रतिशत भुगतान को रोक दिया। कंपनी ने बकाया राशि की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जब सुनवाई हुई तब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उनकी लापरवाही के कारण मामला लंबित रहा। भुगतान से जुड़े विवाद को देखते हुए कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की जरूरत बताई। नगर निगम के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि भुगतान संबंधी विवाद का समाधान मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए किया जाए।
