अवर सचिव के हस्ताक्षर वाला फर्जी आदेश बना बीईओ के पद पर काबिज होने वाले व्याख्याता को किया गया निलंबित


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CG:– अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर वाला फर्जी आदेश बना खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज होने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता को संभाग आयुक्त ने निलंबित कर दिया है।

दुर्ग। फर्जी आदेश से खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज होने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किए हैं। बता दे इस मामले में फर्जी आदेश बनाने पर पुलिस ने उक्त व्याख्याता को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेज दिया था।

 

दयाल सिंह व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बेंदरची, विकासखंड बोड़ला जिला कबीरधाम के द्वारा कूट रचना कर अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के नाम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला जिला कबीरधाम के लिए फर्जी आदेश 19 जुलाई 2024 के दिनांक का किया था। जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के द्वारा उक्त आदेश के विश्वसनीयता में संदेह होने पर 29 सितंबर 2024 को अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आदेश की वैधानिकता के संबंध में प्रमाणिक जानकारी चाही गई। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र के जवाब में 25 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखकर दयाल सिंह को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला जिला कबीरधाम के पद पर पदस्थ किए जाने संबंधी आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं करने तथा उक्त आदेश को फर्जी होना बताया।

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कूटरचित आदेश बनाने पर व्याख्याता दयाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर ले के आदेश पर 28 नवंबर 2024 को जेल भेज दिया। जहां दयाल सिंह 6 दिसंबर तक जेल में रहे। दयाल सिंह व्याख्याता को 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए जेल में रहने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के तहत निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में दयाल सिंह का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा नियत किया गया है।