CG High Court News:– अब जजों को भी बतानी होगी अपनी संपत्ति, हाईकोर्ट ने तय की अंतिम तारीख

CG High Court News:– अब जजों को भी बतानी होगी अपनी संपत्ति, हाईकोर्ट ने तय की अंतिम तारीख

CG High Court News:– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में काम कर रहे सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि वे 28 फरवरी 2026 तक अपनी चल–अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा दें। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि संपत्ति किसके नाम पर है और उसे किस तरीके से हासिल किया गया, इसकी जानकारी भी देनी होगी।

Bilaspur बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी इस निर्देश के बाद जिला न्यायपालिका में एक तरह की औपचारिक हलचल शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस मंसूर अहमद ने आदेश जारी कर न्यायिक अधिकारियों को एक निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी संपत्तियों की जानकारी देने को कहा है। यह विवरण 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति का होगा और इसे 28 फरवरी 2026 तक जमा करना अनिवार्य किया गया है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी सीधे या व्यक्तिगत रूप से अपनी संपत्ति का विवरण हाईकोर्ट को नहीं भेजेगा। सभी को अपने-अपने जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से ही जानकारी देनी होगी। प्रधान जिला जज पहले इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे, उसके बाद पूरे जिले के न्यायिक अधिकारियों का संयुक्त विवरण ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए हाईकोर्ट भेजा जाएगा।

निर्धारित प्रोफार्मा में न्यायिक अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति—जैसे जमीन और मकान—और चल संपत्ति—जैसे नकद राशि, बैंक खाते, बीमा, शेयर, आभूषण समेत अन्य परिसंपत्तियों—का पूरा विवरण देना होगा। इसके साथ यह भी बताना जरूरी होगा कि संपत्ति किसके नाम दर्ज है और उसे किस माध्यम से प्राप्त किया गया है।

हाईकोर्ट का यह कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता और भरोसे को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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