MCB News:– पत्रकार की हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

MCB News:– पिछले साल पत्रकार की हत्या और शव को छिपाने के मामले में पत्रकार की पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने आजिवन कारावास की सजा सुनाई।

MCB, मनेंद्रगढ़। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, मनेंद्रगढ़, ने पत्रकार पति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला मई 2024 का है। मृतक का शव घर से कुछ दूर फॉरेस्ट डिपो के पास मिला था। घटना की रात पत्नी ने प्रेमी को घर बुलाकर सोते हुए पति की हत्या कराई थी। मृतक की एक तीन वर्षीय पुत्री भी है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि प्रार्थी नसीर अहमद को 16 मई 2024 की सुबह सूचना मिली कि उनके चचेरे भाई रईस अहमद (पत्रकार) का शव फॉरेस्ट डिपो के पीछे गड्ढे में पड़ा है। शव पर गंभीर चोटें थीं और खून से लथपथ था। पुलिस ने हत्या की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

पत्नी ने बनाई हत्या की योजना

मृतक की पत्नी सफीना खातून ने पुलिस को बताया कि उसने 15 फरवरी 2024 को आरजू खान से संपर्क कर अपने पति की हत्या की योजना बनाई। 15 मई 2024 की रात 2 बजे, आरजू खान अपने बुआ के लड़के के साथ मौहारपारा मनेंद्रगढ़ आया। सफीना ने उसे घर में प्रवेश कराया और बेडरूम में रईस के पास ले गई। आरजू ने हाथ, मुक्का, लात और धारदार हथियार से हमला कर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को फॉरेस्ट डिपो के पीछे छिपा दिया गया।

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प्रेमी के साथ भागने और अपहरण की साजिश

मृतक के भाई नसीर अहमद ने बताया कि पत्नी पहले गढ़वा, झारखंड निवासी आरजू खान के साथ भाग गई थी और अपहरण का दावा किया था। रईस ने कोर्ट और पुलिस में शिकायत कर पत्नी को छुड़वाया और मनेंद्रगढ़ वापस लाया। इसके बाद मृतक पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था।

कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने आरोपी पत्नी सफीना खातून (21) से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। प्रकरण में धारा 201, 120 बी, 34 जोड़ी गई।

प्रथम अपर सत्र न्यायालय, मनेंद्रगढ़, ने आरोपी सफीना खातून और उसके प्रेमी आरजू खान (20) को सजा सुनाई:
• धारा 120 बी: 5 वर्ष सश्रम
• धारा 449/34: आजीवन कारावास
• धारा 201/34: 7 वर्ष सश्रम