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धमतरी । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधान एवं विभागीय अनुदेश और निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य पदों का आरक्षण संबंधी कार्यवाही 28 एवं 29 दिसम्बर किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सदस्य और 12.30 बजे से जनपद पंचायत धमतरी, कुरूद, नगरी और मगरलोड के अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाएगा। जनपद पंचायत सभाकक्ष धमतरी, कुरूद, नगरी और मगरलोड में सुबह 10.30 बजे से ग्राम पंचायतों के पंच पदों का आरक्षण किया जाएगा। इसी तरह 29 दिसम्बर को सुबह 10.30 बजे से जनपद पंचायत सभाकक्ष धमतरी, कुरूद, नगरी और मगरलोड में जनपद पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही तथा दोपहर 12.30 बजे से संबंधित जनपद पंचायतों के सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों पर आरक्षण के लिए कार्यवाही की जाएगी।
