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कोण्डागांव । शासकीय उचित मूल्य दुकान किबईबालेंगा दुकान संचालक एजेंसी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति किबईबालेंगा के द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता एवं खाद्यान्न सामग्री की डीडी राशि समय पर जमा नहीं करने के फलस्वरूप दुकान संचालन निलंबित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोंडागांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम किबईबालेंगा में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन के लिए इच्छुक समिति 24 दिसंबर 2024 तक कार्यालयीन समय में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागाव में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जिसके परीक्षणोपरांत संबंधित एजेंसी, संस्था व समूह को उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
दुकान आबंटन के लिए निम्नांकित एजेंसी ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक सहकारी साख समितियों, लैम्प्स समितियां, वन सुरक्षा समितियां, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित सहकारी समितियां और अन्य सहकारी समितियों जो छत्तीसगढ़ सहकारिता अनिधिनियम 1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारी अधिनियम-1999 के तहत् पंजीकृत हो) एजेन्सियों का कार्यक्षेत्र उक्त संबंधित ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य है, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
