
CG DSP Susspended:– डीएसपी कल्पना वर्मा को वित्तीय लेनदेन,हनी ट्रैप में कारोबारी को फंसा वसूली और खुफिया जानकारी लीक करने पर निलंबित कर दिया गया है।
Raipur रायपुर। व्यापारी को प्रेम संबंधों में हनी ट्रैप में फंसा कर लगभग ढाई करोड रुपए की वसूली,रेस्टोरेंट को अपने भाई के नाम पर करवाने, महंगी गाड़ी और डायमंड्स के जेवर लेने के मामले में दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। बता दे मात्र 30 हजार रुपये के लेनदेन के मामले में सिर्फ आरोप लगने और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया गया था। वहीं ढाई करोड़ रुपये की वसूली और नक्सल ऑपरेशन की खुफिया इनपुट्स लीक करने के मामले में 1400 पेज की जांच रिपोर्ट होने के बाद भी लंबे समय तक कल्पना वर्मा को निलंबित नहीं किया गया था। पुलिस विभाग के इस दोहरे रवैये के चलते लोगों में इस बात की चर्चा थी। अब अंततः डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ निलंबन की गई है।
डीएसपी कल्पना वर्मा पर अपने कारोबारी प्रेमी के साथ नक्सली विरोधी अभियान की खुफिया चैट्स और पुलिस विभाग की गोपनीय जानकारी लीक करने का भी आरोप था। उन्होंने पुलिस टीम के मूवमेंट की खुफिया जानकारी अपने प्रेमी के साथ साझा की थी। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर के नेतृत्व में की गई जांच में 1400 पेज की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिसमें खुफिया जानकारी लीक करने की पुष्टि हुई पर बावजूद इसके काफी समय तक निलंबन की कार्यवाही नहीं हुई,पर अब डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा,जिला दंतेवाड़ा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में वित्तीय लेनदेन, जॉच में दिए गए कथन एवं व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में विरोधाभासी, कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अपने पद का दुरूपयोग करना एवं अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करना प्रतिवेदित किया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है।
अतः राज्य शासन एतत द्वारा सुश्री कल्पना वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।
निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

