पुलिस की बड़ी कार्रवाई 50 लाख की संपत्ति जब्त: अवैध शराब से कमाई, दो मंजिला मकान, कार, ट्रैक्टर सब हुआ कुर्क


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कोनी थाना क्षेत्र में बीएनएस की धारा 107 के तहत प्रदेश की पहली कार्रवाई, पूरे परिवार पर दर्ज हैं 10 से ज्यादा मामले

बिलासपुर।अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति पर बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की चलअचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह छत्तीसगढ़ में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की नई धारा 107 के तहत की गई प्रदेश की पहली कार्रवाई है, जो संगठित अपराधियों के विरुद्ध एक मिसाल बन सकती है।

कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसा सेमरताल निवासी संतोष वर्मा, उसकी पत्नी देवीबाई वर्मा और बेटे राहुल वर्मा पर लंबे समय से अवैध शराब निर्माण और बिक्री के मामले दर्ज थे। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश से संतोष वर्मा के नाम दर्ज संपत्ति जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

बीएनएस के तहत पहली बड़ी कार्रवाई

एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और सीएसपी अक्षय साभद्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी कोनी राहुल तिवारी के नेतृत्व में की गई जांच में सामने आया कि संतोष वर्मा के नाम पर गांव में एक प्लॉट, दो मंजिला मकान, ट्रैक्टर, स्विफ्ट कार, मोटरसाइकिल और अन्य संपत्तियां हैं जिनकी कुल कीमत 50 लाख रुपए आँकी गई है।

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जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा:

ग्राम जलसा सेमरताल में प्लॉट – ₹12 लाख

दो मंजिला मकान – ₹10 लाख

एक ट्रैक्टर – ₹7 लाख

स्विफ्ट कार – ₹7 लाख

दो मोटरसाइकिल – ₹2 लाख

अन्य संपत्ति – ₹12 लाख

केवल संतोष वर्मा के नाम पर खरीदी गई संपत्ति

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी संतोष वर्मा के अलावा परिवार के अन्य सदस्योंपत्नी देवीबाई वर्मा और बेटे राहुल वर्मा के नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। यह संपत्ति केवल अवैध शराब से कमाई गई थी और परिवार के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं था।

अपराधों का पुराना इतिहास

कोनी थाने में संतोष वर्मा और उसके परिवार के खिलाफ 10 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत हैं।

संतोष वर्मा पर: अवैध शराब, दो मारपीट के केस

राहुल वर्मा पर: चार आपराधिक मामले

देवीबाई वर्मा: शराब कारोबार में सहयोगी

संतोष वर्मा फिलहाल अवैध शराब के एक मामले में जेल में बंद है।