बीच सड़क पर जन्मदिन मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर


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रायपुर । राजधानी में देर रात सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने के मामले में डीडी नगर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने प्रार्थी रवि ध्रुव की शिकायत पर मृणक चौबे उर्फ मेहुल, पिंटू चंदेल, मनोज गौतम समेत 15 लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 92/25 धारा 126(2), 3, 5 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है।

 

मामले का पूरा घटनाक्रम

दरअसल, रायपुर मेयर मीनल चौबे के बेटे का बीच सड़क पर केक काटने और पटाखे फोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हालांकि, मेयर मीनल चौबे ने इस घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी और कहा कि उनके बेटे से गलती हुई है।

 

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी को मेयर के बेटे मृणक उर्फ मेहुल चौबे का जन्मदिन था। चंगोरा भाटा इलाके में देर रात उनके दोस्तों ने जन्मदिन मनाया, जिसमें युवकों ने सड़क पर आतिशबाजी की और केक काटा। इस मामले में शिकायतकर्ता रवि ध्रुव पिता दशरथ ध्रुव ने डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।

  महरा जाति अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने एसडीएम चांपा के कार्यालय में हजारों आवेदन लंबित,मात्रात्मक त्रुटि के चलते दशकों से परेशान महरा जाति के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत की जगह मिल रही निराशा,आवेदकों में भारी आक्रोश,

 

प्रशासन का सख्त रुख

बता दें कि बीते शुक्रवार को ही छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक कर यातायात बाधित करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

 

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर जन्मदिन या अन्य कारणों से यातायात बाधित करता है, तो उसके खिलाफ एंटी एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं।