छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज का हुआ पटना तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जारी किया आदेश


Warning: Trying to access array offset on false in /home/u317775268/domains/fatafatsamachar.co.in/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/u317775268/domains/fatafatsamachar.co.in/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद चंदेल का पटना हाईकोर्ट तबादला किया गया है।।सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने इसके आदेश जारी किए है। अरविंद चंदेल बेंच कोटे से जस्टिस बने है

जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल चीफ जस्टिस डी वाई चन्द्रचूर्ण, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पहले मद्रास हाईकोर्ट किया था। जिस पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर नियमों के तहत दूसरी जगह करने का निवेदन किया। उन्होंने राजस्थान,मध्यप्रदेश,इलाहाबाद, पंजाब एंड हरियाणा या दिल्ली हाईकोर्ट में तबादला करने का विकल्प अपने आवेदन में दिया था। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने इसे नामंजूर कर दिया और जस्टिस चंदेल द्वारा दिए गए विकल्पों पर स्थानांतरण नही दिया। हालांकि उन्हें थोड़ा राहत प्रदान करते हुए आदेश संसोधित कर पटना कर दिया गया है।

जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का जन्म 1 सितंबर 1963 को बिलासपुर में हुआ है। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली है। अविभाजित मध्य प्रदेश में इन्होंने सिविल जज क्लास 2 के रूप में 26 अगस्त 1987 को न्यायिक सेवा की शुरुआतकी। उनकी पहली पोस्टिंग शहडोल में थी। वह कबीरधाम जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, राज्य परिवहन ट्रिब्यूनल में रहे, एडिशनल रजिस्ट्रार प्रशासनिक, रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रहे। 27 जून 2017 को हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने। 2 सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थाई जज बने। उनके भाई अजय सिंह आईएएस अधिकारी व छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रह चुके हैं।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.