
Janjgir जांजगीर। चुनाव प्रशिक्षण कार्य में अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएलओ ड्यूटी पर लगे शिक्षक को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने निलंबित कर दिया है। घटना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 अकलतरा के मतदान केंद्र क्रमांक 201 की है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी के शिक्षक सच्चिदानंद कश्यप को अस्थाई रूप से बीएलओ ड्यूटी सौंपी गई थी।
तीन नवंबर को सेजेस अकलतरा में आयोजित निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में शिक्षक की उपस्थिति जरूरी थी, पर उन्होंने प्रशिक्षण में हाजिरी नहीं लगाई और आदेश का उल्लंघन किया। उनके इस व्यवहार की सूचना तहसीलदार ने कलेक्टर कार्यालय को भेजी, जिसके बाद तहसीलदार और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। शिक्षक ने नियत समय में इसका जवाब नहीं दिया और विभाग को कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया।
यह कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति लापरवाही और उच्च स्तरीय आदेशों की अवहेलना माना गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के कारण निलंबन कार्रवाई की गई। निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा नियत किया गया है और इसी अवधि में शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इस कठोर कदम से मतदाता पुनरीक्षण कार्य में अनुशासन बनाए रखने और प्रशासनिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का संदेश दिया है।

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